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उज्जैन महापौर चुनाव मे कोर्ट का निर्णय : 23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Paliwalwani
उज्जैन महापौर चुनाव मे कोर्ट का निर्णय : 23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
उज्जैन महापौर चुनाव मे कोर्ट का निर्णय : 23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

उज्जैन : विगत जुलाई माह में संपन्न हुए नगर निगम के महापौर पद के चुनाव के संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक महेश परमार की ओर से दायर दाखिल की गई चुनाव याचिका एमजेसी 157/2022 पर कल सुनवाई करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विधायक महेश परमार के एक आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरके वाणी साहब ने जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के विरुद्ध चुनाव याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा. सुरक्षित रखने के आदेश पारित किए. जिला न्यायालय ने विधायक महेश परमार का आवेदन स्वीकार कर दिनांक 21 दिसंबर 2022 को यह आदेश पारित कर दिए. 

प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने पालीवाल वाणी को बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार ने चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के छह माह कालावधी पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता ह. अत : इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जावे. 

बता दे महापौर के चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और सत्तारूढ़ दल ने भारी धांधली कर. चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम मशीन को बदलकर एवं अन्य वोटों में हेराफेरी और धांधली कर सत्तारूढ़ भाजपा को जिताया था. प्रकरण में याचिका कर्ता की ओर अभिभाषक श्री रसिक सुगंधी ने पैरवी की.अगली सुनवाई आगामी 23 जनवरी 2023 को नियत हुई है.

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