राजस्थान
Rajasthan Corona Guideline : 30 जनवरी तक स्कूल बंद, रोज 8 बजे बंद होंगे बाजार - वीकेंड कर्फ्यू लागू
Paliwalwaniराजस्थान. गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बड़ा निर्णय लेते हुए कक्षा 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12 वीं तक के शैक्षणिक विद्यालय, कोचिंग 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन आनलाइन अध्ययन की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
यह भी पढ़े : खाटूश्याम मंदिर : बेकाबू होती कोरोना महामारी के चलते खाटूश्याम मंदिर बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया इससे पहले सरकार ने 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
रंग बदलती कार : क्या आप गाड़ी के एक कलर से बोर हो गए हैं, तो लीजिए आ गई पलक झपकते रंग बदलने वाली कार
हाल ही में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न धर्म गुरुओं की बैठक हुई थी। सीएम बैठक में धर्म गुरुओं से सुझाव लेने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन जारी की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर में भी सीएम गहलोत ने धार्मिक स्थल बंद करने से पहले धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी। बैठक में कोरोना संक्रमण पर किस तरह से काबू पाया जाए इसकों लेकर धर्मगुरुओं से सुझाव लिया था। गहलोत सरकार ने सुझाव लेने के बाद ही शैक्षणिक संस्थानों पर पाबंदियां बढ़ाई है। सीएम गहलोत ने संकेत दिए थे कि 3 जनवरी के बाद सख्ती की जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पहले 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी।
Cheapest 7 Seater Car : ये है देश की सबसे सस्ती 7 सीटर फैमिली कार, कीमत सिर्फ 4.26 लाख रुपए!
सुबह 5 से 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे
वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी. राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है. रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं.
अगले साल लौटेगी सोने की खोई हुई चमक, 55000 रुपये का मार्क छू सकता है भाव