मध्य प्रदेश
उर्दू शिक्षक का पद रिक्त नहीं है, उच्च न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षक की ज्वाइनिंग के 3 माह बाद भी ट्रांसफर स्टे किया
paliwalwani
जबलपुर.
श्रीमती सूफिया बी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सी एम राइज, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटनदेव जिला रायसेन में, पदस्थ थी। स्वैच्छिक ट्रांसफर नीति के अनुक्रम में , एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के आधार पर, उन्होंने , उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक, अशोकनगर के लिए ट्रांसफर आवेदित किया था। ट्रांसफर आदेश दिनांक 20/06/2025, जारी होने के बाद, एवं ज्वाइनिंग के बाद उन्हें जानकारी मिली कि स्थानांतरित स्थान पर, उर्दू विषय का कोई छात्र अध्ययनरत नहीं है।
आयुक्त के समक्ष दिया गया, अभ्यावेदन भी दिनांक 25/07/2025, स्वैच्छिक ट्रांसफर कहते हुए, खारिज कर दिया गया था। श्रीमती सूफिया बी द्वारा, ट्रांसफर आदेश एवं अभ्यावेदन निरस्त करने वाले आदेश को उच्च जबलपुर में चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि पोर्टल में तकनीकी त्रुटि के कारण, अशोक नगर उत्कृष्ट में, उर्दू विषय का पद रिक्त प्रदार्शित हो रहा था। वस्तुतः वहां पद रिक्त नहीं था। उत्कृष्ट प्रिंसिपल द्वारा इस विषय पर, डीईओ को 18/08/2025, जानकारी भेजी गई थीं। हालांकि आयुक्त द्वारा इस बिंदु को दरकिनार करते हुए, अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया है।
जबकि, याचिकाकर्ता नवीन स्थान परअतिशेष हैं, सुनवाई के बाद, विभाग को नोटिस जारी कर, ट्रांसफर आदेश एवं आयुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्टे कर दिया गया है। साथ ही आदेश जारी किए है कि श्रीमती सूफिया बी, पूर्व के विद्यालय, सी एम राइज, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटनदेव, जिला रायसेन में कार्य करेंगी।
ट्रांसफर प्रकरण में उच्च माध्यमिक शिक्षक की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की।अधिकतम जानकारी के लिए संवाद करें. 9827727611, 8085937660





