मध्य प्रदेश
MP High Court : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा के मामले में अपील पर सुनवाई 17 जून के लिए बढ़ी
Paliwalwaniजबलपुर : (जगदीश राठौर...) मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्यारे मियां सहित अन्य ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। न्यायमूर्ति सुजय पाल व जस्टिस नंदिता दुबे की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगलपीठ ने मामले की सुनवाई नियमित बेंच में किए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए 17 जून 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। प्रकरण नाबालिगों से दुष्कर्म व गर्भपात के आरोप से संबंधित है। इस सिलसिले में भोपाल की सेशन कोर्ट ने प्यारे मियां सहित अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्यारे मियां को चार बार उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया था। जबकि उसके मैनेजर ओवैस को उम्रकैद, अन्य महिला आरोपित स्वीटी विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व गर्भपात करने के आरोपित डा.हेमंत मित्तल को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।इसी सजा को हाई कोर्ट में अपील के जरिये चुनौती दी गई है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद काफी चर्चित हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद दोषसिद्ध पाकर कठोर सजा सुनाई थी।उम्रकैद की सजा को अधिक निरूपित करते हुए प्यारे मियां व उसके साथी राहत की उम्मीद से हाई कोर्ट आए हैं।