मध्य प्रदेश

MP Corona : कोरोना को लेकर प्रदेश में सरकार ने किया एस्मा लागू

Paliwalwani
MP Corona : कोरोना को लेकर प्रदेश में सरकार ने किया एस्मा लागू
MP Corona : कोरोना को लेकर प्रदेश में सरकार ने किया एस्मा लागू

मध्यप्रदेश. तीसरी लहर को देखते हुए सरकारी मशीनरी को सुचारु रखने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में गुरुवार को एस्मा कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

क्यों लगाया जाता है एस्मा

किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका य​ह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

Essential Services Maintenance Act (ESMA)

The Essential Services Maintenance Act (ESMA) is an act that any government can invoke in their respective states to prohibit striking employees from refusing to work on certain essential services which are necessary and important for maintaining normal life in the country.

The Essential Services Maintenance Act, 1996 mandates imprisonment for a term which may also extend to a year, or a fine of Rs 1,000 or both, to any person who tries to instigate a strike which was illegal under the Act.

Which services fall under this ESMA category?

  • Services related to public conservancy, water supply, sanitation, hospitals, or related to the defense of the country
  • Supply or distribution of petroleum, coal, power, fertilizers
  • Transportation services
  • Distribution of food grains
  • Employees can’t refuse to work overtime if the work is considered necessary
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