मध्य प्रदेश
हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर प्रकरणों पर निर्देश जारी किए : उस अवधि में ट्रांसफर स्टे...!
paliwalwani.comजबलपुर. मध्यप्रदेश में शिवराज सरकारने 1 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक ट्रांसफर पर से बैन हटाया था. इस दौरान कई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया था. स्कूल शिक्षा विभाग (school education deppartment) ने भी अध्यापक सहित अध्यापकों के तबादले किए थे. हालांकि इस दौरान हुए कुछ तबादलों पर अब हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ा फैसला लिया है. विदित है कि शिक्षकों सहित सभी विभागों में अंतिम अगस्त में काफी संख्या में ट्रांसफर किये गये हैं. परंतु शिक्षा विभाग में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं. कई शिक्षको के अकारण ही ट्रांसफर किये गए हैं. इसी क्रम में राजेंद्र कुमार गोस्वामी, उच्च श्रेणी शिक्षक बजरिया बीना जिला सागर, प्राथमिक शाला कोटमी जिला बैतूल, सलीम खान, नवीन प्राथमिक शाला, बामरी जिला टीकमगढ़, शासकीय प्राथमिक शाला बेहड़ धाना, बैतूल का स्थानांतरण ट्रांसफर नीति के उल्लंघन में कर दिए गए थे. पीड़ित शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर ट्रांसफर परए स्टे मांगा गया था. शिक्षको की ओर से पैरवी करने वाले, अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी 9827727611 ने उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्यतः उच्च न्यायालय ट्रांसफर के मामलों में अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही दखल देते हैं. लेकिन शिक्षको के ट्रांसफर में दृश्यमान विसंगतियों को विचार में रखते हुए कुछ मामलों जैसे रिटायरमेंट के लिए एक वर्ष का समय बचा था. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार पदस्थापना नही की गई थी. शिक्षक दिव्यांग थे या ट्रांसफर स्वैच्छिक दिखाते हुए किया गया था. यद्यपि ट्रांसफर के लिए कोई आवेदन नही किया गया था. हाई कोर्ट द्वारा निश्चित सीमा तक हस्तक्षेप किया गया है. याचिकाकर्ता शिक्षकों के प्रकरणों में भी उपरोक्त आधारों पर सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी कर नियमानुसार निराकरण के आदेश जारी किए हैं. उस अवधि में ट्रांसफर स्टे रहेंगे.