इंदौर
न्याय दान महादान : पालीवाल समाज के एडवोकेट श्री जितेन्द्र पुरोहित की चर्चा चारों और उनकी सक्रियता से बूढ़ी माँ को मिला न्याय
Sunil Paliwal-Anil Bagoraइंदौर । न्याय दान महादान के इसी सूत्र को सार्थक करते हुए पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी इंदौर एवं हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री जितेंद्र पुरोहित ने एक बूढ़ी और असहाय महिला को न्याय दिलाया। उन्हें हाईवे पर क्षिप्रा ब्रिज के पास एक बुजुर्ग महिला बदहवास हालत में मिली जब उन्होंने उनसे जानकारी ली तो पता लगा कि बुजुर्ग महिला के मालिकाना हक के मकान पर बहू और बेटे ने कब्जा कर लिया है और उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। करीब डेढ़ से 2 वर्षों तक लॉक डाउन में बुजुर्ग महिला दर-दर भटकती रही। इस बीच उन्होंने पुलिस से भी सहायता चाही पर दुर्भाग्य से पुलिस ने बहू और बेटे का पक्ष लेते हुए बुजुर्ग महिला के साथ ही दुर्व्यवहार किया और उन्हें वृद्ध आश्रम जाने की सलाह दी वहाँ से हारकर उन्होंने देवास के एक एडवोकेट से बात की तो उन्होंने भी उस बुजुर्ग महिला से आवेदन देने के नाम पर पैसे लिए और कुछ नही किया। चूंकि एडवोकेट श्री जितेंद्र पुरोहित राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो यूथ विंग के ब्लॉक लीगल एडवाइजर भी है तो उन्होंने इस बुजुर्ग महिला की निःशुल्क मदद करने का निश्चय किया और देवास कलेक्टोरेट में कलेक्टर साहब श्री चंद्रमौली शुक्ला जी को आवेदन किया। कलेक्टर साहब ने उन्हें एसडीओ साहब श्री प्रदीप कुमार सोनीजी के पास जाने हेतु निर्देशित किया। एसडीओ साहब की कोर्ट में एडवोकेट श्री जितेंद्र पुरोहित ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए बुजुर्ग महिला के पक्ष में आदेश पारित करवाया और एसडीओ साहब ने बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू को 15 दिनों के भीतर कब्जा खाली कर बुजुर्ग महिला को सौंपने का आदेश दिया।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️
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