Wednesday, 27 May 2026

इंदौर

बिना खाद्य पंजीयन दुकान संचालित करना अवैध : आइसक्रीम और आइस कैंडी शॉप पर गुणवत्ती की जांच जारी

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बिना खाद्य पंजीयन दुकान संचालित करना अवैध : आइसक्रीम और आइस कैंडी शॉप पर गुणवत्ती की जांच जारी
बिना खाद्य पंजीयन दुकान संचालित करना अवैध : आइसक्रीम और आइस कैंडी शॉप पर गुणवत्ती की जांच जारी

इंदौर. कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा 4/227 रमापति विहार, राऊ स्थित मेसर्स नीलकंठ गृह उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर कच्चे आलू चिप्स एवं कच्चा आलू लच्छा लगभग 3000 किलोग्राम मात्रा में मानव उपभोग हेतु भंडारित पाया गया।

मौके पर प्रभारी श्री मुकेश कुरोची उपस्थित पाए गए, जिन्होंने बताया कि उक्त सामग्री सिमरोल रोड, सुतारखेड़ी (महू) स्थित इसी फर्म की फैक्ट्री में निर्मित होती है। निरीक्षण में पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास कोई वैध खाद्य पंजीयन उपलब्ध नहीं था, जबकि प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर श्रीमती संतोष अग्रवाल पाई गईं।

मौके से कच्चे आलू चिप्स एवं कच्चा आलू लच्छा के कुल 05 नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार संचालित किए जाने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण तैयार किया गया एवं वैध पंजीयन प्राप्ति तक परिसर में खाद्य कारोबार गतिविधियां बंद कराई गईं।

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