इंदौर

मध्यप्रदेश की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला : निवेशकों को ठगने वाले आरोपियों पर 24 करोड़ जुर्माना

Paliwalwani
मध्यप्रदेश की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला :  निवेशकों को ठगने वाले आरोपियों पर 24 करोड़ जुर्माना
मध्यप्रदेश की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला : निवेशकों को ठगने वाले आरोपियों पर 24 करोड़ जुर्माना

अजय पौराणिक

इंदौर : भोले-भाले लोगों को पैसा दुगुना करने का लालच देकर प्रदेश के कई निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले चार आरोपियों को सीहोर की विशेष अदालत ने बुधवार को दस-दस साल की सजा और प्रत्येक आरोपी को 6 करोड़ (कुल 24 करोड़ से भी अधिक) जुर्माने से दण्डित किया है.

विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शाही की अदालत ने मध्यप्रदेश निवेशकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6/1, भादवि 420, 409 व 120 बी के तहत दोषी मानते हुए आरोपी हीरालाल पिता कन्हैयालाल वैष्णव निवासी ग्राम कदवाली (क्षिप्रा), आशीष पिता एम पी गुप्ता, विजय नगर इंदौर, मुनिन्द्र लिखारे निवासी छिंदवाड़ा व विपिन यादव निवासी भिंड को उक्त सजा सुनाई.

2009 से 20015 के दौरान उक्त आरोपियों ने बी एन गोल्ड कम्पनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह संधू के जरिये प्रदेश के कई जिलों में मासूम लोगों को जमीन, विभिन्न वस्तुएं और राशि दुगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये इकठ्ठा किये और बदले में रसीदें व पॉलिसियां यह कहकर बांटी कि मेच्योरिटी पर दुगुनी राशि लौटा देंगे. 

लेकिन तय वक्त पर सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर अपने ऑफिस पर ताले लगाकर फरार हो गए. इस मामले में निवेशकों की शिकायतों पर 2016 में सीहोर कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था.

हीरालाल वैष्णव के अलावा बाकी सभी आरोपी पहले से ही जेल में हैं. जिनमे गुरविंदर सन्धु बड़वानी जेल में है. हीरालाल करीब दो साल पहले जमानत पर छूटा था. बुधवार को फैसले के दौरान वह अदालत में मौजूद था और सजा का फैसला होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मध्यप्रदेश प्रदेश में निवेशकों से धोखाधड़ी करने के दोषियों पर चौबीस करोड़ के अर्थदण्ड का सम्भवतः अब तक का यह सबसे

मामला है.

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