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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे : 3 साल की सजा हुई

Paliwalwani
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे : 3 साल की सजा हुई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे : 3 साल की सजा हुई

लाहौर :

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. अदालत की तरफ से इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पुलिस ने अदालत में ही गिरफ्तार कर लिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा मिलने के बाद इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पीटीआई

हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इमरान की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है. पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं. इमरान समर्थक सड़कों पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

क्या है तोशखाना केस

तोशाखाना का मतलब सरकारी खजाना होता है. पाकिस्तान में कानून है कि विदेशी नेताओं से मिलने वाले किसी भी गिफ्ट को तोशाखाना यानी सरकारी खजाने में जमा कराना होता है. आरोप है कि इमरान खान ने उन उपहारों को सरकारी खजाने में जमा करने की जगह बेचकर पैसे कमा लिए. इमरान खान पर लगे इस आरोप को ही पाकिस्तान में तोशाखाना केस का नाम दिया गया है. पाकिस्तान में तोशाखाना की शुरूआत साल 1974 में हुई थी. जिसका पालन प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक पदों पर बैठे हर शख्स को इस नियम का पालन करना होता है.

कानून के मुताबिक अगर कोई नेता उपहारों को अपने पास रखना चाहता है, तो उपहार की कीमत के बराबर भुगतान करना होता है. गिफ्ट की कीमत को नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है. इससे जो रकम जमा होती है. उसे राष्ट्रीय खजाने में जमा करना होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान खान ने तोशखाने से उपहारों को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था. आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ में खरीदकर इनसे 5.8 करोड़ रुपये कमाए.

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