दिल्ली

वाहन चलते हुए फ़ोन पर कर रहे है बात तो अब नहीं कटेगा चालान!

Paliwalwani
वाहन चलते हुए फ़ोन पर कर रहे है बात तो अब नहीं कटेगा चालान!
वाहन चलते हुए फ़ोन पर कर रहे है बात तो अब नहीं कटेगा चालान!

नई दिल्लीः कार चलाते समय अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर लंबा चालान काट देती है. लेकिन अब ऐसा हुआ तो आप इसका विरोध करने में सक्षम होंगे. अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटे तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. लेकिन यहां भी एक सबसे अहम बात ये है कि मोबाइल को कान पर नहीं जेब में रखबर इस्तेमाल करना होगा, यानी हैंड्सफ्री डिवाइस कनेक्ट करके. सीधे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस को अधिकार होगा आपका चालान बनाने का.

जुर्माना होता है तो आप कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं

ये जानकारी लोक सभा में खुद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. उन्होंने कहा कि अगर चालक हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है तो मौजूदा ट्रैफिक नियमों के हिसाब से ये कोई दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आप पर कोई जुर्माना नहीं कर सकती, अगर जुर्माना होता है तो आप कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं.

नहीं देना होगा जुर्माना

केरल के कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोक सभा में पूछा था कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 84 के अंतर्गत वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री डिवाइस के साथ मोबाइल पर बात करना कोई दंडनीय अपराध है? इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के मुखिया नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत वाहन चलाते वक्त हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से बात करना कोई दंडनीय अपराध नहीं है. हाथ में लेकर मोबाइल पर बात करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा.

बिना हेलमेट पाए गए तो लाइसेंस सस्पेंड

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बिना हेलमेट पहले राइडर्स पर लगाम लगाने के लिए तगड़ा इंतजाम किया गया है. ट्रैफिक पुलिस या तो चालकों पर 1,000 रुपये तक का चालान कर सकती है या फिर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है.

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