दिल्ली
1 नवंबर से गाड़ी में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य
Paliwalwaniनई दिल्ली : वाहन चलाने के दौरान सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में नुकसान कम होने की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह है कि सरकार से लेकर सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ इसकी सलाह देते हैं. इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और सभी यात्रियों व ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान (दंडात्मक जुर्माना) की अनुमति दी जाएगी. आदेश को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा.
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मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बनाया नियम
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी वाहन चालकों और यात्रियों के लिए 1 नवंबर से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है. यह निर्णय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194(बी)(1) में संशोधन के मद्देनजर लिया गया है. इसमें यह अनिवार्य है कि कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद है, उसे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है.
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31 अक्टूबर 2022 तक का दिया गया है समय
बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने या यात्रियों को बिना सीट बेल्ट पहने ले जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उन सभी वाहन मालिकों को जिनके पास सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उन्हें 31 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया है.
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नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई
1 नवंबर से मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों में सवार सभी चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट पहनना होगा या कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी.
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मिस्त्री की मौत के बाद आया कानून
यह नियम सुरक्षा के लिहाज से प्रासंगिक माना जा रहा है, और यह कानून 4 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में प्रख्यात उद्योगपति साइरस पी. मिस्त्री की मौत के पांच सप्ताह बाद आया है, गुजरात से मुंबई की यात्रा के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी में सवार मिस्त्री की हादसे में मौत हो गई थी. हादसे के वक्त मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी.