दिल्ली
SBI Bank : गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम पर बढ़ा विवाद तो एसबीआई ने कहा भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे
Paliwalwaniनई दिल्ली : सार्वजानिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला आखिरकार वापस लेना पड़ा. बता दें कि एक दिन पहले ही एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया था.
क्या था सर्कुलर : बैंक के विवादित सर्कुलर में कहा गया था कि नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य’ माना जाएगा. वे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक में शामिल हो सकती है. एसबीआई ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए फिटनेस दिशानिर्देशों में कहा था कि तीन महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘फिट’ माना जाएगा.
विवादित सर्कुलर : गर्भावस्था के तीन महीने से अधिक होने की स्थिति में महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा. इस स्थिति में उन्हें बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, एसबीआई ने विवाद बढ़ने इस फैसले को वापस ले लिया है.
भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे : विवाद बढ़ने पर एसबीआई ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों को स्थगित करने का निर्णय लिया है. एसबीआई ने एक बयान में कहा कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे. उसने कहा कि भर्ती संबंधी मानकों में संशोधन के पीछे उसका उद्देश्य अस्पष्ट या बहुत पुराने बिंदुओं पर स्थिति साफ करने का था.