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राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द : विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन आरोप

Paliwalwani
राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द : विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन आरोप
राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द : विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन आरोप

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) लाइसेंस कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया. राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर-सरकारी संगठन है.

सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया. जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंड लिया. गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था. जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने यह एक्शन लिया है. अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस पंजीकरण रद्द होने के तुरंत बाद राजीव गांधी फाउंडेशन और उसके पदाधिकारियों को एक लिखित नोटिस भेजा गया है.

अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2020 में एमएचए द्वारा गठित समिति ने विभिन्न एफसीआरए मानदंडों के उल्लंघन के बारे में अपने निष्कर्षों की ओर इशारा किया है, जिसके परिणामस्वरूप राजीव गांधी फाउंडेशन के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं. एनजीओ के अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ जुलाई 2020 में एक जांच शुरू हुई. जब गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार के तीन फाउंडेशन, जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) और इंदिरा की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था.

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