दिल्ली
किसान आंदोलन : महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- आप लोगों ने आंदोलन को धंधा बना लिया है, पूरे शहर को बना रखा है बंधक
Paliwalwaniनई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को फटकार लगाई है. जस्टिस खंडविलकर ने कहा आप लोगों ने धंधा बना लिया है. आप लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं. लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं. आपने पूरे शहर को बंधक बनाया और अब शहर के अंदर घुसना चाहते हैं.
PM Kisan की नई सूची से किसका नाम हटाया गया? ऐसे करें चेक
आम आदमी के पास भी है अधिकार- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार है तो लोगों के पास भी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे. आप शहर के अंदर घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं.
PM मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, जानें कैसे बनेगा हेल्थ कार्ड और इसके फायदे
पुलिस ने बंद कर रखी हैं सड़कें- याचिकाकर्ता
याचिककर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है. पुलिस ने सड़कें बंद कर रखी हैं. हम उस धरने के हिस्सा नहीं हैं. जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि आप धरना भी देंगे और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे.
यह भी पढ़े : Government sceme : इस स्कीम में कीजिए निवेश दस हज़ार प्रति माह का मिलेगा रिटर्न
कृषि कानूनों का विरोध करना है मकसद- याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण धरना करके तीन कृषि कानूनों का विरोध करना चाहते हैं. इस पर जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि अगर आप उस धरने का हिस्सा नहीं है तो याचिका पर नोटिस करेंगे. फिर वकील अजय चौधरी ने कहा कि हम हलफनामा देंगे कि हम सड़क जाम कर धरना देने वाले किसानों में शामिल नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल (AG) को देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.