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पेन कार्ड यूजर्स ध्यान दें : इस छोटी सी गलती को भूलकर भी न करे इग्नोर वरना आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है

Paliwalwani
पेन कार्ड यूजर्स ध्यान दें : इस छोटी सी गलती को भूलकर भी न करे इग्नोर वरना आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है
पेन कार्ड यूजर्स ध्यान दें : इस छोटी सी गलती को भूलकर भी न करे इग्नोर वरना आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है

अगर आपके पास भी दो PAN Card हैं तो उसे तुरंत लौटा दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका असली पैन कार्ड रद्द कर सकता है. अगर आपके पास भी दो PAN Card  हैं तो उसे तुरंत लौटा दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका असली पैन कार्ड रद्द कर सकता है.

हर कोई PAN Card का इस्तेमाल कर रहा है। अब यह आम नागरिक के पास होना जरूरी हो गया है। ऐसे में बैंक व अन्य किसी काम में पैन की जानकारी भरनी होती है। लेकिन इसके लिए आपको सतर्क भी रहना होगा। क्योंकि अगर आपने गलती से पैन से जुड़ी कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी है तो आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दस अंकों का पैन नंबर बहुत सावधानी से भरें। इसमें स्पेलिंग की कोई भी गलती आपको भारी पेनल्टी की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा जुर्माना लगाने के साथ-साथ आपके वैलिड पैन कार्ड को कैंसिल कर सकता है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इसलिए आपको अपना दूसरा पैन कार्ड तुरंत विभाग को सरेंडर करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत गलत पैन सूचना देने वाले व्यक्ति पर आयकर विभाग 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से आईटीआर फॉर्म भरते समय या अन्य मामलों में लागू होता है जहां पैन कार्ड के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

क्या आपके पास भी हैं 2 पैन कार्ड?

दरअसल होता यह है कि जब लोग PAN Card के लिए अप्लाई करते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे पैन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में उनके पास दो पैन आते हैं और वह भी एक नाम-पते पर। हालाँकि, दोनों संख्याएँ भिन्न हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है।

2 पैन कार्ड रखने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर किसी के नाम से दो पैन आए हैं तो वह एक कार्ड विभाग को लौटा दें।

पैन कार्ड कैसे लौटाएं

दूसरा पैन वापस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। पैन सरेंडर करने के लिए सामान्य रूप हैं। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म को भरकर किसी भी एनएसडीएल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय उसे फॉर्म के साथ जमा करें। यह ऑनलाइन भी संभव है।

 

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