मध्य प्रदेश
माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में फॉर्म भरने से वंचित, ओवर ऐज अभ्यर्थियों को 17 मार्च को परीक्षा में बैठने की अनुमति के सवाल पर हाई कोर्ट में सुनवाई
paliwalwani 
        						    जबलपुर.
श्री रविकांत शुक्ला, सागर, भारती प्रसाद, जबलपुर, सारिका पासी, जबलपुर, अनुराधा शुक्ला के पक्ष में, उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल खंड पीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, 3 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में मानते हुए, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में शामिल होने के आदेश जारी किए हैं.
आयु सीमा विवाद एवं अन्य किन्हीं वजहों से, कोर्ट की शरण में आए कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी कर, कोर्ट ने फॉर्म भरने की अनुमति दी है. कुछ अभ्यर्थियों ने भ्रम के कारण, कोर्ट की शरण नहीं ली है. कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट द्वारा, कोई आदेश जारी नहीं किया गया हैं. ऐसे कुछ अभ्यर्थी केवल, प्रकरण क्रमांक डालकर, एवं अंतरिम आदेश की गलत जानकारी देकर फॉर्म भर रहे हैं. उन्हें कोई लाभ नहीं होगा. गलत जानकारी देने पर, उनकी पात्रता भी निरस्त हो सकती है.
उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया कि की ओवर ऐज के कुछ प्रकरणों में 17 को सुनवाई है. उसी दिन आदेश अंतरिम आदेश जारी होने पर, कोर्ट केस वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे. उनके अनुसार, पोर्टल में गलत जानकारी नहीं भरें, अभ्यर्थी । गलत जानकारी उनके विरुद्ध उपयोग कर सकता है, विभाग. परीक्षा परिणाम कोर्ट की अनुमति एवं याचिका के सफल होने पर ही जारी होंगे. उच्च न्यायालय जबलपुर में, ओवर ऐज अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा पैरवी की गई.
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