इंदौर
चोरबजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत मंयक सिंघल गिरफ्तार
Paliwalwaniइंदौर शहर में इस प्रकार सरकारी अनुदानकृत खाद्यान्न का अवैध करोबार करने वालों व्यक्तियों की जॉच करने हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने खाद्य विभाग को दिए निर्देश
इंदौर : जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा मंयक पिता अशोक सिंघल को चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने हेतु 10 अक्टूबर 2022 को वॉरण्ट जारी किया गया था, जिस पर मयंक सिंघल को पुलिस उपायुक्त, जोन-4, जिला इन्दौर की टीम द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को ही गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल भेज दिया गया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक के प्रतिवेदन, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कथन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा मयंक पिता अशोक सिंघल, निवासी- 8/3 पारसी मोहल्ला मुराई मोहल्ला मथुरा वाले के पीछे, इंदौर के विरुध्द चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में हिरासत में लिए जाने के आदेश एवं वारण्ट जारी किया गया था।
अनावेदक के अग्रसेन चौराहा के पास, नवलखा में स्थित गोदाम पर यात्री ऑटो रिक्शा एवं लोडिंग ऑटो द्वारा बिना बिल के पीडीएस के खाद्यान्न का अवैध रूप से परिवहन कराया जाकर, खाद्यान्न का क्रय कर विक्रय किया जा रहा था। साथ ही अनावेदक द्वारा गुमास्ता लायसेंस, दुकान स्थापना पंजीयन, प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मंडी अनुज्ञप्ति / अनुमति, खाद्य औषधि प्रशासन का लायसेंस, क्रय विक्रय बिल/बीजक आदि किसी भी प्रकार के खाद्यान्न कारोबारी के रूप में दस्तावेजों के बिना अवैध व्यापार करना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सरकारी अनुदानकृत खाद्यान्न का अवैध क्रय-विक्रय की शिकायते निरन्तर जिला प्रशासन को मिल रही थी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को हर क्षेत्र में अगर कोई माफिया स्वरूप का कार्य कर रहा है, तो उसके विरूध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, जिसके तहत यह कार्यवाही की गई है। यह भी जॉच की जा रही हैं कि कौन-कौन सरकारी अनुदानकृत खाद्यान्न को सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं एवं अवैध रूप से क्रय-विक्रय कर रहे।
21 सितम्बर 2022 को लोहामंडी रोड, इंदौर पर जांच कार्यवाही की गई। जांच प्रतिवेदन में मयंक पिता अशोक सिंघल, निवासी- 8/3 पारसी मोहल्ला मुराई मोहल्ला मथुरा वाले के पीछे, इंदौर के गोदाम /दुकान पर दो सवारी ऑटो रिक्शा तथा एक लोडिंग रिक्शा में भरे चावल के बोरे गोडाउन में अनलोड होना पाया गया। गोदाम में किसी भी फर्म का नाम / पता, बोर्ड आदि प्रदर्शित होना नहीं पाया गया तथा 80 अग्रसेन चौराहा लोहामंडी रोड, इंदौर पर स्थित गोदाम में भंडारित खाद्यान्न की जांच पर दो सवारी ऑटो रिक्शा क्रमशः MP 09 RA5195 (ड्रायवर विकास आर्य) MP 09R-4363 (ड्रायवर रफिक पठान) तथा एक लोडिंग ऑटो रिक्शा क्रमांक MP 09 LQ 5197 (ड्रायवर वसीम पठान) खड़े हुए थे जिनमें पीपीई बोरो में गेहूं तथा चावल रखा था, जिसे हम्मालों से गोदाम में मयंक सिंघल द्वारा खाली करवाया जा रहा था। जांच समय गोदाम पर गेहूं, चावल एवं बाजरा हाथ की सिलाई से बंद पीपीई बोरों में संग्रहित पाया गया, जिसके संबंध में मयंक ने बताया कि वह गेहूं 19.50 रुपये प्रति किलो, चावल 16 रुपये प्रति किलो, बाजरा 17 रुपये प्रति किलो की दर से बिना बिल के क्रय करते हैं।
जांच में एक ऑटो रिक्शा क्रमांक MP 09 - 84363 के ड्रायवर रफीक पठान पिता महमूद खान, निवासी - पत्थर मुंडला, इंदौर ने बताया कि महारानी रोड पर स्थित उचित मूल्य दुकान से गेहूं के 21 बोरे कपिल नामक व्यक्ति से नवलखा कॉम्प्लेक्स के निकट स्थित गोदाम पर 1000 रुपये भाड़े पर ले जाना तय हुआ था, जिसमें से पहले चक्कर में 6 बोरे गेहूं वह लेकर निकला, जिसे मौके पर काईम ब्रांच पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसे लेकर नवलखा कॉम्प्लेक्स के निकट स्थित गोदाम पर पहुंचे। महारानी रोड पर स्थित उचित मूल्य दुकान अंकुर प्रा.सह.उप. भंडार, कोड क्रमांक 809171 की जांच में गेहूं 10. 89 क्विंटल एवं चावल 0.89 क्विंटल कम पाया गया।
जांच के दौरान ही एक अन्य ऑटो रिक्शा लोडिंग कमांक MP 09- LQ 5197 के ड्रायवर वसीम खान पिता बाबूखान, निवासी- 27 अर्जुन पल्टन जिंसी, इंदौर ने बताया कि वह 21 सितम्बर 2022 को गोलू नामक व्यक्ति से 20 बोरे चावल माणिकबाग ब्रिज के पास मंदिर वाली गली से उठाकर नवलखा कॉम्प्लेक्स घास वाले के पास गली में गोदाम पर 500 रूपये भाड़े में लेकर आया था। ड्रायवर के बताये स्थान से लोडिंग किये चावल के संबंध में बताने पर निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान इंदिरा गांधी प्रा.सह.उप. भंडार, कोड क्रमांक 809218 की भी जांच एक अन्य जांच दल द्वारा की गई, जिसमें जांच समय दुकान पर स्टॉक बोर्ड संधारित न होने के साथ-साथ गेहूं 18.24 क्विंटल अधिक, चावल 12.64 क्विंटल अधिक एवं बाजरा 0.58 क्विंटल कम पाया गया। कारोबारी मयंक सिंघल के द्वारा कारोबार करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज दुकान स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, गुमाश्ता लायसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मंडी जैसे अनुज्ञप्ति, खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा जारी लायसेंस तथा माल खरीदी बिक्री हेतु कोई पक्का बिल/बीजक इत्यादि जांच समय एवं अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए।
उक्त समस्त खाद्यान्न सामग्री को 02 आयशर वाहनों में भरकर बड़ा गणपति स्थित MPWLC के एल.आर.टी. गोदाम पर परिवहन कर ले जाया गया। मौके पर पीपीई बारदान में अवैध भंडारित गेहूं, चावल एवं बाजरा की तौल म.प्र. स्टेट वेयर हाउसिंग लाजि. कार्पो. में कराई गई। तौल पत्रक अनुसार चावल 318 बोरे वजन 15652 किलो 500 ग्राम, गेहूं 106 बोरे वजन 5230 किलो 600 ग्राम तथा बाजरा 7 बोरे वजन 393 किलो 600 ग्राम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानकृत श्रेणी स्कंध के अंतर्गत आते है ।
इस प्रकार मयंक सिंघल द्वारा समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से इन्हें निरुद्ध किया गया हैं।