इंदौर
Indore News : 17 साल पुराने केस में अक्षय बम और उसके पिता को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Paliwalwani
इंदौर। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चर्चित प्रत्याशी, जो अंतिम समय में भाजपा में शामिल हो गए थे, को आज हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। एक पुराने जमीन विवाद में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 307 लगाने का आदेश दिया था और सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस मामले में उनके पिता कांतिलाल बम और अन्य आरोपियों को 10 मई को पेश होने का आदेश मिला था। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज की सुनवाई में अक्षय बम और उनके पिता को अग्रिम जमानत मिल गई।
यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस अक्षय बम को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए बम की गिरफ्तारी के लिए ईनाम की घोषणा की और उनके पकड़ने के लिए दस्ते भी गठित किए। शहर में कई स्थानों पर जानकारी देने वालों को ईनाम देने के पोस्टर भी लगाए गए। कांग्रेस ने अक्षय बम को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस को संकट में डाल दिया। इस वजह से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं रहा, जिससे पार्टी को अपने समर्थकों से नोटा को वोट देने की अपील करनी पड़ी।