Friday, 21 November 2025

इंदौर

इंदौर कलेक्टर का आदेश, कल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होंगे स्कूल : फीस वृद्धि नियमानुसार की जाए तथा अनावश्यक शुल्क वसूली से बचा जाए

paliwalwani
इंदौर कलेक्टर का आदेश, कल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होंगे स्कूल : फीस वृद्धि नियमानुसार की जाए तथा अनावश्यक शुल्क वसूली से बचा जाए
इंदौर कलेक्टर का आदेश, कल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होंगे स्कूल : फीस वृद्धि नियमानुसार की जाए तथा अनावश्यक शुल्क वसूली से बचा जाए

इंदौर. मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान गिरावट की तरफ जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है, स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों की परेशानी को समझते हुए इंदौर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अब से इंदौर जिले में संचालित स्कूल सुबह 9.00 बजे से पहले शुरू नहीं होंगे।

इंदौर भी सर्दी की चपेट में सुबह के समय तापमान 6, साढ़े 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, ठिठुरन के कारण बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल सुबह 9.00  बजे से पहले शुरू नहीं हो सकेंगे।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस आशय का आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं और इस आदेश का को कल मंगलवार 18 नवम्बर 2025 से ही प्रभावी किये जाने के निर्देश दिए हैं, कलेक्टर का कहना है कि ये आदेश जिले में संचालित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेगा।

उधर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यार्थियों से जुड़े प्रमुख विषयों स्कॉलरशिप, परिवहन व्यवस्था, किताबें, शिक्षण सामग्री, यूनिफॉर्म, फीस एवं अग्नि सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई।

अनावश्यक शुल्क वसूली से बचने के निर्देश 

बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा या उनकी पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिक्षा सामग्री एवं फीस से जुड़े विषयों पर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि नियमानुसार ही की जाए तथा अनावश्यक शुल्क वसूली से बचा जाए। बच्चों से किताबें, कॉपियां या अन्य सामग्री किसी एक दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए और किसी भी प्रकार की मोनोपॉली नहीं हो।

सभी विद्यालयों में फायर ऑडिट अनिवार्य होगा

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कलेक्टर वर्मा ने कहा कि सभी वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ और वाहन फिटनेस अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। वाहन निर्धारित गति सीमा में चलें तथा सभी में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालयों में फायर ऑडिट अनिवार्य होगा। स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आपदा के समय बचाव हेतु नियमित मॉक ड्रिल कराई जाए।

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