देश-विदेश
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी का अरेस्ट वॉरंट जारी
Paliwalwaniपाकिस्तान : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट (Arrest Warrant) जारी किया गया है. मारगल्ला थाने के एरिया मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद (Islamabad) के थाने में दर्ज मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये अरेस्ट वॉरंट जारी गया है. 30 सितंबर 2022 को ही इमरान खान (Imran Khan) इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी से माफी मांगी थी. इमरान खान ने महिला न्यायाधीश जेबा चौधरी को एक सार्वजनिक रैली में कथित रूप से धमकी दी थी.
इस्लामाबाद में 20 अगस्त 2022 को एक रैली के दौरान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी. शाहबाज गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
पूर्व पीएम पर केस हुआ था दर्ज
इस रैली में भाषण के कुछ घंटों बाद ही 69 वर्षीय इमरान खान पर पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इमरान खान इसी मामले को लेकर शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे. उन्होंने जज से कहा कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी से माफी मांगने आया हूं. उन्होंने कहा आपको जज जेबा चौधरी को बताना होगा कि इमरान खान आए थे और अगर मेरे शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं.
इसके बाद इमरान खान (Imran Khan) कोर्ट से चले गए थे. 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया कि उन्हें एहसास हुआ कि 20 अगस्त 2022को इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में उन्होंने सीमा पार की. इसके लिए वे माफी मांगते हैं.