दिल्ली
Old Pension Plan : क्या फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम?
Paliwalwaniनई दिल्ली :
देश का अगला आम चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव पास है. ऐसे में कांग्रेस के बार-बार पुरानी पेंशन स्कीम को हवा देने के चलते ये चुनावी मुद्दा बन गया है. ऐसे में सरकार विपक्ष के इस चुनावी हथियार की धार कुंद करने की काट ढूंढ रही है. संभव है कि सरकार ‘न्यू पेंशन सिस्टम’ (एनपीएस) की समीक्षा करे या उसमें कुछ संशोधन करे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने जैसा हो.
कांग्रेस के पुरानी पेंशन स्कीम को चुनावी मुद्दा बनाने के बाद अब केंद्र सरकार भी इस मामले में हरकत में नजर आती दिख रही है. पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक तौर पर ही सरकार 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के इस हथियार की धार कम कर सकती है.
2024 के चुनाव से पहले बड़ा ऐलान संभव
सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक समिति गठित की थी. रॉयटर्स ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इस समिति को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 2024 के आम चुनावों को देखते हुए पेंशन स्कीम का रिव्यू करने के लिए कहा गया था.
न्यू पेंशन सिस्टम को 2004 में लाया गया था. इसे एक बड़ा आर्थिक सुधार माना गया था. हाल में कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है और कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया है. पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलती है.
न्यू पेंशन सिस्टम से लोग क्यों हैं परेशान?
मौजूदा समय में एनपीएस के तहत कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत जमा करना होता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत राशि जमा करती है. इसके बाद रिटायरमेंट पर व्यक्ति को उसके फंड पर बाजार से मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन मिलती है. कर्मचारी के अधिकतर फंड का निवेश सरकारी बांड में किया जाता है, ऐसे में उसके कॉर्पस पर बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना नहीं होती है.
इसके उलट पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर सैलरी मिलती थी. जबकि उसे अपनी तरफ से कोई योगदान भी नहीं देना होता था.
एनपीएस में संशोधन का है प्रस्ताव
सरकार कही योजना एनपीएस में संशोधन करने का है. इसके तहत सरकार और एम्प्लॉई दोनों पेंशन प्लान के लिए योगदान तो करते रहेंगे. लेकिन कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के 40 से 45 प्रतिशत के बराबर की फिक्स पेंशन देने का प्रावधान किया जा सकता है.
सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस नहीं लौट सकती है. वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण एजेंसी को नहीं मिला है.