दिल्ली
अभी नहीं होगा लागू नया हिट-एंड-रन कानून, सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दिलाया भरोसा - काम पर लौटने की अपील
Paliwalwaniनई दिल्ली. हिट-एंड-रन पर नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से पूरा देश प्रभावित है. जिसके बाद सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया है कि नया कानून अभी लागू नहीं किया गया है. सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे. सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील की है.
चर्चा के बाद लागू होगा नियम
हिट-एंड-रन पर नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल सोमवार से ही जारी है. आज मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है. हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे. उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.
दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म
ट्रक चालकों की हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया. पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों ने ट्रक चालकों की हड़ताल की आशंका के मद्देजनर देश भर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर टैंक भर दिए थे, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के कारण ईंधन खत्म हो गया है.
अलग अलग राज्यों में तीन दिवसीय हड़ताल
‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान है जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की. ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ ने अब तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया है और इसके प्रतिनिधि बीएनएस के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे. ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ में ट्रक संचालकों के अलग अलग संघ शामिल हैं.