दिल्ली
सिविल सेवा प्राधिकरण बिल पर दिल्ली CM केजरीवाल ने BJP को घेरा, बोले - आगामी चुनाव में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट
Paliwalwaniनई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। जोकि ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का काम देखेगा। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में NCCSA का गठन होगा। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। बहुमत के आधार पर प्राधिकरण का फैसला होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के अधिकार पर फैसला दिया था।
इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी किया है जिसमे बीजेपी के इस बिल का विरोध करने का समर्थन मांग रहे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा की मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें। मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलुंगा और उनसे समर्थन मांगूँगा।