बिल्डरों की मनमानी अब नहीं चलेगी : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ‘बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने को कहा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में कल उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार को ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है. शीर्ष अदालत ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया है. जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका का परीक्षण लेने का निर्णय लेते हुए कहा कि हमें लगता है कि इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत है. पीठ ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं.
रेरा के तहत कोई अखिल भारतीय मॉडल उपलब्ध नहीं है : वरिष्ठ वकील विकास सिंह
पीठ ने इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए इस मामले का जल्द निपटारा करने का निर्णय लिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर आए पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ से कहा कि रेरा के तहत कोई अखिल भारतीय मॉडल उपलब्ध नहीं है.
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