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लालू प्रसाद यादव केस से बरी हुए : 28 मिनट की पेशी और 6 हजार का जुर्माना

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Wed, 08 Jun 2022 11:24 AM
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झारखंड : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में झारखंड की अदालत ने बरी कर दिया है. लालू बुधवार को पलामू स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पहुंचे. लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप था. कोर्ट ने इस केस को 6000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को निष्पादित कर दिया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से गिरिनाथ सिंह राजद प्रत्याशी थे. उनके प्रचार में लालू प्रसाद यादव उड़न खटोला से पहुंचे थे. गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी. उड़खटोला के लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलिपैड निर्धारित था, इसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी लेकिन हेलिपैड पर न लैंड कर हेलिकाप्टर गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा. इससे अफरातफरी मच गई. इसी मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हेलिकाप्टर के पायलट के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में पलामू कोर्ट में लालू की पेशी हुई.

पलामू में लालू प्रसाद सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए. केस नंबर 2676/2001 में लालू प्रसाद यादव एंड अन्य लोग के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 188, 279 ,290, 291/  34 वरिप्रेजेंटेशन द पीपुल एक्ट की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

लालू के वकील रामदेव प्रसाद यादव सह पलामू बार कउंसिल के अध्यक्ष ने बताया लालू यादव की पेशी हुई. पेशी करीब 28 मिनटों तक चली. इस केस में लालू को 6000 जुर्माना के साथ बरी कर दिया गया है. पहले ही इस में लालू प्रसाद यादव डेढ़ महीने की सजा काट चुके हैं. कोर्ट परिसर से निकल कर लालू प्रसाद यादव वापस सर्किट हाउस पहुंचे.

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