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इंदौर जिले में चीनी और विदेशी अन्य पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध : कलेक्टर

इंदौर Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Sat, 07 Nov 2020 02:08 AM
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इंदौर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में चीनी और अन्य विदेशी पटाखों को भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध गतिविधि की श्रेणी में आयेगा। ई.कामर्स साइट्स पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर सतत निगाह रखी जायेगी एवं नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों या पुलिस द्वारा विदेशी पटाखों के भण्डारण, बिक्री एवं वितरण पर निगरानी रखी जायेगी। ऐसे प्रतिष्ठानों का व्यापक या आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्वगत लागू रहेगी।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal_Anil Bagora...✍️

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