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गुजराती भाषा अनिवार्य : गुजरात के सभी स्कूलों में 8वी कक्षा तक गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य

गुजरात Published by: Paliwalwani Updated Wed, 01 Mar 2023 02:24 PM
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गुजरात । गुजरात विधानसभा ने आम राय से राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में गुजराती भाषा के शिक्षण को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हैं। यदि कोई विद्यालय ‘गुजरात, गुजराती भाषा अनिवार्य शिक्षण एवं अधिगम विधेयक-2023’ के प्रावधानों का उल्लंघन एक साल से अधिक समय तक करता है, तो सरकार ‘बोर्ड या इंस्टीट्यूशन’ को निर्देश देगी कि वह उस स्कूल को असंबद्ध कर दे। यह विधेयक राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेरभाई डिंडोर की ओर से पेश किया गया जिसे 182 सदस्यीय विधानसभा में आम राय से पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसके प्रावधानों का समर्थन किया।

दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों आप और कांग्रेस ने भी विधेयक का समर्थन किया है. बिल का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा. तीन बार चेतावनी के बाद भी अगर स्कूल गुजराती भाषा शुरू करने में विफल रहते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

 

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