उस समय बाइकर्स गुट में चल रही गैंगवार में शरद को मारा गया था। इसमें 11 मुल्जिम थे। एक की मृत्यु हो चुकी है। एक फरार है, जबकि दो लोगों को अदालत ने दोषमुक्त किया है। सातों दोषियों को सजा सुनाने के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की गई है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर व वादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि घटना तीन मार्च 2016 को 3 हुई थी।
रामघाट रोड स्थित शुभम समागम गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में रमेश विहार निवासी शरद गोस्वामी शामिल होने आया था। रात 9:30 बजे शरद बिल्डर विकास शर्मा के साथ गेस्ट हाउस मे से निकलकर बातचीत कर रहा था। तभी क्वार्सी की तरफ से तीन बाइकों पर आए दोषियों ने शरद को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शरद को चार गोली लगी थीं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
फायरिंग में विकास के पैर में और शादी में आए ऋषि गुप्ता के सीने व बगल में गोली लगी थी। शरद के पिता राकेश गोस्वामी ने देवसैनी निवासी सजल चौधरी, उसके भाई राकेश, सतीश, भतीजे पंकज व साले इगलास के हस्तपुर निवासी सचिन के विरुद्ध क्वार्सी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था।