उत्तर प्रदेश

GST परिषद की बैठक संपन्न : पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी सहमति, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

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GST परिषद की बैठक संपन्न : पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी सहमति, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
GST परिषद की बैठक संपन्न : पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी सहमति, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊ. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की 45 वीं बैठक लखनऊ में खत्म हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू हुई जीएसटी परिषद की बैठक में गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार व राज्यों के अधिकारी शामिल हुए कोरोना महामारी के बाद आमने-सामने यह परिषद की पहली बैठक है. बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बन पाई है. केंद्र सरकार कोशिश में थी कि राज्यों के साथ सहमति बनाकर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का एक रोडमैप तैयार हो जाय. लेकिन महाराष्ट्र, केरल समेत 6 से 7 राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया. इसे देखते हुए पेट्रोल-डीजल पर फैसला टाल दिया गया. निर्मला सीतारमण ने कहा, "कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं. ये कोरोना से संबंधित नहीं हैं, ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है. इसपर अब जीएसटी नहीं लगेगा.

GST परिषद की बैठक में क्या हुए फैसले :  बैठक में राज्यों को 2022 के बाद भी हर्जाना देने के तरीके पर विचार किया गया. हालांकि इस पर बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है. असल में 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था. तब यह फैसला हुआ था कि अगले 5 साल तक जीएसटी लागू करने की वजह से जिन राज्यों के राजस्व में कमी आएगी. उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी. लेकिन 2020 में काउंसिल ने कोरोना और दूसरी स्थितियों को देखते हुए इसे 2022 से आगे भी जारी रखने का फैसला किया था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फूड डिलिवरी एप्स को 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने की सिफारिशों को मान लिया गया है. यानी Swiggy, Zomato आदि कंपनियों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं कार्बोनेटिड फ्रूट ड्रिंक, जूस पर 28 फीसदी +12 फीसदी GST लगेगा। ये फैसले 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे. कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर जीएसटी छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी. बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदगी GST को जारी रखने का फैसला किया गया है.

बायोडीज़ल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी : ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज, तापमान मापने के यंत्र और कोविड टेस्टिंग किट पर GST को घटाकर 5% कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगस्त 2021 में सकल जीएसटी रेवेन्यू 1,12,020 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) के 20,522 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) के 26,605 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी के 56,247 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 26,884 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) के 8,646 करोड़ रुपये (माल के इम्पोर्ट पर जमा 646 करोड़ रुपये सहित) हैं. अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 30 प्रतिशत ज्यादा है.

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