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सुहागरात के दिन खुला ऐसा राज तो कोर्ट पहुंचा शख्स.."जज साहब मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, जिंदगी बर्बाद हो गई…,
Pushplataएक पति नेहाईकोर्ट में अपनी गुहार लगाई है। पति का कहना है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने दिल्ली कोर्ट में पत्नी का लिंग पता करने के लिए याचिका दायर की थी, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शख्स की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने यह पता लगाने के लिए अपनी अलग रह रही पत्नी की मेडिकल जांच कराने का अनुरोध किया था कि कहीं वह ‘ट्रांसजेंडर’ तो नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ट्रांसजेंडर है और विवाह के समय धोखाधड़ी करके यह बात छिपाई गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस वजह से वह मानरिक रूप से परेशान है। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से वैवाहिक विवाद से संबंधित है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कानून के तहत उचित कदम उठाए, क्योंकि रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने कहा, “यह एक वैवाहिक विवाद है। संबंधित अदालत से अनुरोध करें। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती।” न्यायाधीश ने कहा कि पति जो अनुरोध कर रहा है, उसके “व्यापक प्रभाव” हैं। उन्होंने वकील से उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने को कहा।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह अपने सामने मौजूद विकल्पों पर विचार करेंगे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धोखे से “ट्रांसजेंडर” से उसका विवाह करा दिया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वैध वैवाहिक संबंध के उसके अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि पत्नी ने उसके खिलाफ भरण-पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज के आरोपों के लिए कई मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन वे विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि वह एक ट्रांसजेंडर है, महिला नहीं।
किसी भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी की मेडिकल जांच का अनुरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि इस धोखाधड़ी से उसका “जीवन बुरी तरह प्रभावित और कलंकित हो गया है तथा उसे भारी मानसिक आघात पहुंचा है।”