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कालका विधायक प्रदीप चौधरी की हुई विधानसभा सदस्यता रद्द, मुश्किलें बढ़ी
paliwalwani.comहरियाणा । कालका विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की एक निचली अदालत ने विधायक प्रदीप चौधरी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 85 हजार का जुर्माना लगाया है। इस फैसले के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। नियमानुसार दो साल से अधिक सजा पर दोषी की संसद और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। हालांकि चौधरी को अभी जेल नहीं जाने को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। वह एक महीने के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा सितंबर 2014 में मनोज नरूला बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनाए फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा (1), (2) एवं (3) में दोषी घोषित किया जाता है तो उन्हें धारा (4) में अपने पद के कारण किसी प्रकार की विशेष रियायत प्राप्त नहीं होगी। दोषी को अपनी संसद या विधानसभा सदस्यता से तत्काल हाथ धोना पड़ा।