UP Govt Employees Salary: उत्तर प्रदेश पुलिस के लाखों कर्मचारियों को आज शाम तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं देने पर उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। राज्य सरकार ने 2024 तक की संपत्तियों का विवरण 15 जनवरी 2025 तक देने का आदेश दिया था। इस संबंध में 1 जनवरी 2025 को सभी जिलों को निर्देशित पत्र भेजा गया था।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी कर्मचारी संपत्ति का विवरण तय समय सीमा के भीतर नहीं देंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसे कर्मचारियों (UP Govt Employees Salary) का एक माह का वेतन भी रोका जाएगा।
पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए सभी को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने रिपोर्टिंग कार्यालय से प्राप्त करने होंगे।
मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।
पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही विवरण भरा जा सकता है। रिपोर्टिंग कार्यालय के मानव संपदा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
पुलिसकर्मियों के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की गई है।
यदि शिक्षक समय पर अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं देंगे, तो उनके वेतन के साथ-साथ प्रमोशन और ट्रांसफर पर भी रोक लगाई जा सकती है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब तक, 1,67,265 शिक्षकों में से केवल 6,466 ने अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड की है।
सरकार ने इस मुद्दे (UP Govt Employees Salary) पर गंभीर रुख अपनाया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर अपनी संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को सतर्कता बरतने और आदेशों का पालन करने की हिदायत दी गई है।