जयपुर. एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक ने बताया कि वाहन स्वामियों ने अभी तक 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है. इसके लिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी है. विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून 2024 है. इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नजर नहीं आई तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.
अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता था. ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था. अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी.
ये नंबर प्लेट केवल एक बार ही प्रयोग की जाती है. वाहन में लगने के बाद ये खुलती नहीं है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है. वाहन मालिक इस पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक करा सकते हैं. ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी.