रतलाम : (जगदीश राठौर...) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम (म.प्र.) शैलेश भदकारिया द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में निर्णय अनुसार अभियुक्त बबलु पिता कालु झोडिया उम्र 24 वर्ष निवासी. गढखंगई माताजी राजपुरा, थाना शिवगढ, जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 1000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया.
प्रकरण में पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम अनिल बादल ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त. 2019 को जिला चिकित्सालय रतलाम में फरियादियां 17 वर्षीय अवयस्क बालिका ने पुलिस को बताया कि उसके पिताजी का देहान्त करीब सात वर्ष पूर्व हो चुका था तभी से वह और भाई-बहन अपनी मॉ के साथ रहते है. करीब पॉच-छः महीने पहले उसकी शादी आरोपी बबलु झोड़िया नि. गढ़खंगई माताजी के साथ हुई थी किंतु उसकी मॉ ने उसे घटना दिनांक तक ससुराल नहीं भेजा था.
घटना दिनांक 28 अगस्त 2019 को रात्रि में करीब 08 बजे वह उसकी मॉ, उसका छोटा भाई व दो छोटी बहने सभी पॉचो खाना खाकर कमरे में सो रहे थे तभी मध्य रात्रि करीब 2 : 30 बजें उसकी छोटी बहन ने उसे उठाया और कहा कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है देख लो. तभी वह उठी तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक तलवार पडी है और उसकी मॉ के गले से खून निकलता देख वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो आस-पास के लोग आ गये, जिन्होंने उसकी मॉ को सरकारी अस्पताल रतलाम पहॅूचाया जहॉ पर डॉक्टरों ने परीक्षण कर उसकी मृत्यू होना बताया. किसी अज्ञात व्यक्ति ने तलवार से उसकी मॉ का गला काट दिया. फरियादी द्वारा बतायी गई उक्त घटना की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशन रोड राजेन्द्र वर्मा द्वारा विवेचना प्रारंभ की. विवेचना के दौरान घटना स्थल से तलवार व बीडी और माचिस के जले हुए टुकडे जप्त किए. मृतिका पीएम करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की. विवेचना में पाया कि मृतिका का मोबाईल जो घटना के समय घर से गायब था.
उसकी काल डिटेल की सीडीआर निकलवायी गयी तो जिसमें घटना रात्रि 12 : 00 बजें एक एसएमएस उसके मृतिका के जमाई बबलू द्वारा किया जाना तथा टॉवर लोकेशन घटना स्थल के आस-पास की होना सामने आया. इसके अतिरिक्त बबलू द्वारा घटना की रात्रि में साक्षीयों से बार-बार फोन लगाकर स्वयं की उपस्थिति कभी अपने घर गढखंगई माताजी, कभी बाजना में बताते हुए अपनी सास के संबंध में जानकारी लेता वह कहॉ है, कैसी हालात में है, उसकी मृत्यू हो गई क्या आदि के बारे तथा सुबह अस्पताल में स्वयं का उपस्थित हो जाने से पुलिस को बबलू पर शंका हुई तब उसे दिनांक 2 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर कडी पुछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मृतिका उसकी सास उसकी पत्नि को शादी के बाद भी उसके साथ नहीं भेजती थी तथा जब भी वह पत्नि को लेने जाता था तो उसकी सास उसे बेइज्जत कर भगा देती थी. इसी कारण से उसने उसकी सास को जान से मारने की योजना बनाई और घटना दिनांक की रात्रि 2ः30 बजें तलवार लेकर सास के घर में गया और तलवार से उसका गला काट दिया तथा उसका मोबाईल लेकर भाग गया.
अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा आरोपी के कब्जें से घटना के समय पहने हुए खुन लगे हुए कपडे तथा मोबाईल जप्त किए. जप्तशुदा आर्टिकलों एवं आरोपी के ब्लड सेम्पल की डीएनए जॉच करवायी गई. साक्षीयों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी बबलू झोडिया के विरूद्ध धारा 302) 450 भादवि में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में कुल 30 साक्षीयों में से 20 साक्षीयों को परीक्षित करवाया गया. साक्षीगणों की साक्ष्य डीएन जॉच रिपोर्ट जिसमें घटना स्थल पर पाए गए बीडी के टुकडों पर प्राप्त डीएन में आरोपी के ब्लड का डीएन मैच हो जाने से घटना स्थल पर आरोपी की उपस्थिति प्रमाणित होने एवं मृतिका को मोबाईल आरोपी से जप्त होना व सीडीआर में टॉवर लोकेशन घटना स्थल के आसपास प्रमाणित होने एवं लिखित व मौखिक बहस प्रस्तुत कर आरोपी को आरोपित धारा में उल्लेखित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी बबलू को दोषसिद्ध किया गया.
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