Pradhan Mantri Awas Yojana: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) 2.0 के तहत अब फ्लैट/घर लेने पर 1.8 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी गई हैं।
शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी
प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रॉपर्टी खरीदने पर 2.67 हजार की सब्सिडी दी जाती थी। ये सब्सिडी लोन के मूलधन में जमा होती थी।
हालांकि ये योजना अब बंद हो चुकी है। ऐसे में शहरी क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास अब तक अपने खुद के मकान नहीं हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) 2.0 में इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) लागू की करने की तैयारी की जा रही है।
ये होंगे पात्र
पीएमएवाय-2.0 में शहरी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र के ऐसे लोग जिनका अपना खुद का कोई आवास नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे। इस योजना के तहत अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
ये होगी शर्त
पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्राइवेट प्रॉपर्टी या बिल्डर से फ्लैट/मकान खरीदने पर भी योजना का लाभ मिल जाता था और 2.67 लाख की सब्सिडी लोन के प्रिंसिपल एमाउंट में जमा हो जाती थी। इससे खरीदार पर आर्थिक बोझ कम हो जाता था। पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) 2.0 में आपको नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड या ऐसी ही किसी सरकारी एजेंसी द्वारा बनाए गए मकान ही खरीदने होंगे। तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इन चार घटकों में मिलेगा अनुदान
पीएमएवाय (PMAY) 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती दर पर आवास बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी व एमआईजी वर्ग के परिवार चिन्हित किए जाते हैं।
इन्हें अनुदान देने के लिए चार घटक तय किए गए हैं। इनमें बेनीफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम को शामिल किया गया है।
मध्य प्रदेश में शुरु हुआ सर्वे
मध्य प्रदेश में डिमांड सर्वे शुरू हो चुका है। देश के शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे। मप्र में कितने मकान बनाए जाएंगे, यह डिमांड सर्वे के बाद तय होगा।
सभी नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को रिपोर्ट भेजेंगे। कमिश्नर नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को पात्र हितग्राहियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
योजना 5 सालों तक रहेगी संचालित
PMAY-2.0 आगामी पांच सालों तक संचालित रहेगी। बता दें कि पीएमएवाय-1.0 साल 2022 में बंद हो गई है। इसमें 12 लाख रुपये आय वर्ग वालों को भी सब्सिडी मिलती थी।
इसका अब दायरा कम कर 9 लाख कर दिया है। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मध्यम आय वर्ग के वास्तविक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
सब्सिडी का ये है पूरा गणित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अपर आयुक्त परीक्षित झाड़े ने बताया कि स्कीम में किसी हितग्राही के मकान की कीमत 35 लाख है तो वह सब्सिडी के लिए तभी पात्र होगा, जब उसका बैंक लोन 25 लाख रु. तक हो। ऐसी परिस्थिति में उसे अधिकतम 4यानी करीब 1.80 लाख तक की इंट्रेस्ट सब्सिडी मिल सकेगी।
17 सितंबर को पीएम ने किया था शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को भुवनेश्वर से पीएमएवाय-2.0 का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य उन शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराना है, जो पहले चरण में लाभ नहीं उठा सके थे।