रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से समय-समय पर नियमों का पालन नहीं करने पर कई बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से नियमों का पालन नहीं करने पर एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी जांच को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया था. इस जांच के संदर्भ में नियमों का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आई. बैंक ने आरबीआई (RBI) के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी चार ‘क्रेडिट’ सूचना कंपनियों को शून्य बकाया वाले कई समाप्त हो चुके क्रेडिट कार्डों के संबंध में गलत जानकारी दी. इससे पहले आरबीआई (RBI) की तरफ से एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) और आरबीएल बैंक लिमिटेड (RBL Bank Ltd.) पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
आरबीआई की तरफ से आरबीएल पर लगाए गए जुर्माने के बारे में कहा गया कि यह जुर्माना इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट (Risk Management) और फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है. बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका किसी तरह का संबंध नहीं है.
बैंक या सहकारी बैकों की तरफ से नियामकीय अनुपालन में किसी भी तरह की चूक होने पर आरबीआई (RBI) की तरफ से पेनाल्टी लगाई जाती है. बैंकों पर लगने वाले इस जुर्माना का कोई भी संबंध खाताधारकों से नहीं होता. ऐसे में ग्राहकों को मिलने वाली किसी भी सुविधा पर इसका कोई असर नहीं होता.