अबोहर. (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा)
जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जपिंद्र सिंह की अदालत में 306 के आरोपी पंकज कुमार पुत्र हुक्म चंद वासी गली नं. 16 बड़ी पौड़ी नई आबादी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की।
दूसरी ओर शिकायतकर्ता दयावंती पत्नी प्रवीण कुमार के वकील अमित असीजा उर्फ बावा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अमित असीजा बावा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दोस्त को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने दयावंती पत्नी प्रवीण कुमार वासी आर्य नगरी अबोहर के बयानों पर उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा नं. 34, 10.5.21, भांदस की धारा 306 आईपीसी के तहत पंकज कुमार पुत्र हुक्म चंद वासी गली नं. 16 बड़ी पौड़ी नई आबादी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।