एप डाउनलोड करें

अबोहर : चैक बाऊंस के केस में महिला कुलविंद्र कौर को एक वर्ष की कैद

अन्य ख़बरे Published by: paliwalwani Updated Thu, 02 May 2024 12:58 AM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अबोहर. (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा)

एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद महिला को चैक बाऊंस के मामले में सजा सुनाई

जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी महिला कुलविंद कौर पत्नी दिलबाग सिंह वासी नई आबादी कंधवाला रोड अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह पुत्र मनप्रीत सिंह वासी गली नं. 10 नई आबादी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 4 लाख चैक बाऊंस के आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

मिली जानकारी अनुसार अबोहर सबडिवीजन की अदालत ने कुलविंद्र कौर को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए कुलविंद्र कौर का केस सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में चला। मैडम ने चैक बाऊंस के मामले में कुलविंद्र कौर को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। उसे जेल भेज दिया गया है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next