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निवेशकों के लिए सेबी ने किए नए निर्देश जारी : जानिए क्या है निर्देश अथवा हो सकता है बड़ा नुकसान

मुम्बई Published by: paliwalwani.com Updated Sun, 05 Sep 2021 11:56 PM
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मुंबई. सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी करते हुए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए. सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि निवेशक इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, वरना उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता हैं.

निवेशक केवल रेजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ ही व्यवहार करें. जिस ब्रोकर के साथ निवेशक लेन-देन कर रहे हों. उसके रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रारंभिक जांच कर लें.फिक्सड/गारंटीकृत/नियमित रिटर्न/कैपिटल प्रोटेक्शन प्लांस से सावधान रहें. ब्रोकर या उनके औथोरइज्ड व्यक्ति या उनका कोई भी प्रतिनिधि आपके इन्वेस्ट पर फिक्सड रिटर्न देने के लिए औथोरइज्ड नहीं है या आपके द्वारा दिये गए पैसो पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई लोन समझौता करने के लिए औथोरइज्ड नहीं है. सुनिश्चित करें कि पे-आउट की तारीख से एक वर्किंग डे के अंदर आपके खाते में धनराशि/सिक्योरिटी (शेयर) का पेमेंट हो गया हो। तय करें कि अपने ट्रेड के 24 घंटों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हों.

निवेशक ध्यान दें : डिपॉजिटरी से प्राप्त ज्वाइंट अकाउंट की जानकारी (Consolidated Account Statement- CAS) नियमित रूप से वेरिफाई करते रहें। अपने ट्रेड/लेनदेन के साथ जुड़ाव स्थापित करें. आपके खाते में इस प्रकार का कोई व्यवहार पाए जाने पर आपका दिवालिया ब्रोकर संबंधी दावा निरस्त कर दिया जाएगा. अपने केवाईसी पेपर में सभी जरूरी जानकारी स्वयं भरें और ब्रोकर से अपने केवाईसी पेपर पर नियम अनुसार साइन की हुई कॉपी प्राप्त करें. साथ ही उन सभी शर्तों की जांच करें, जिन्हें आपने सहमति दी है. इलेक्ट्रॉनिक (ई-मेल) कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंशियल डिटेल्स का चयन सिर्फ तभी करें. जब आप खुद कंप्यूटर के जानकार हों और आपका अपना ई-मेल अकाउंट हो और आप उसे प्रतिदिन चेक करते हो. सुनिश्चित करें कि आपके स्टॉक ब्रोकर के पास हमेशा आपका नया और सही कांटैक्ट डिटेल हो. जैसे ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर/ ईमेल और मोबाइल नंबर जरूरी है और एक्सचेंज रिकॉर्ड में अपडेट के लिए आपको अपने ब्रोकर को मोबाइल नंबर देना होगा. यदि आपको एक्सचेंज में नियमित रूप से संदेश नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से इस मामले की शिकायत कर सकते हैं. फिक्सड/गारंटीकृत/नियमित रिटर्न/कैपिटल प्रोटेक्शन योजनाओं से पूरी तरह सर्तक रहें। ब्रोकर या उनका कोई भी प्रतिनिधि/कर्मचारी आपके इन्वेस्ट पर फिक्सड/गारंटीकृत/नियमित रिटर्न/कैपिटल प्रिजरवेसन देने के लिए अधिकारिक नहीं हैं। आपके द्वारा दिए गए पैसों पर ब्याज का भुगतान करने या कोई लोन समझौता करने के लिए वैध नहीं है। इसके लिए आपको सर्तक रहना होगा.

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