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क्रिप्टोकरेंसी पर लागु होने वाले है यह नए नियम : बिक्री का 1 परसेंट TDS कटेगा

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Thu, 24 Mar 2022 12:01 AM
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क्रिप्टोकरेंसी पर लागु होने वाले है यह नए नियम : बिक्री का 1 परसेंट TDS कटेगा
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नई दिल्ली : नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2022 से कई बदलाव देखने को मिलेंगे. एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स का है. इसमें कहा गया कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो एसेट पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस कटेगा. इस टीडीएस को साल के अंत में क्रिप्टो टैक्स के साथ सेट-ऑफ किया जा सकेगा. रुपये-पैसे में टैक्स और टीडीएस की कटौती कैसे होगी, आपको कितने रुपये चुकाने होंगे, इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे.

यह जानना जरूरी है कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि क्रिप्टो टैक्स को बिजनेस के खर्च के साथ सेट-ऑफ नहीं कर सकते. इसके टीडीएस को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो टैक्स के साथ ही सेट-ऑफ किया जा सकता है. सरकार ने एक बात और साफ किया है कि टैक्स और टीडीएस का अर्थ यह न समझा जाए कि क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन को वैध दर्जा मिल गया है. 1 अप्रैल से बिटकॉइन या इथीरियम जैसे किसी भी क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करते हैं, तो उस पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके विपरीत स्टॉक ट्रेडिंग पर टैक्स रेट शून्य से 15 परसेंट तक होगा. 15 परसेंट टैक्स तब लगेगा जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरा जाएगा.

कहा जाता है कि भारत में लगभग 1 करोड़ क्रिप्टोकरेंसी के यूजर हैं जिन्होंने 2021 में तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेडिंग की. भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग धड़ल्ले से जारी है और टैक्स का प्रावधान लगने के बाद इसमें और तेजी देखी जा रही है. लोगों को भरोसा हो गया है कि सरकार क्रिप्टो पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी. हालांकि क्रिप्टो के लेनदेन में टैक्स चोरी की शिकायतें आ रही हैं जिस पर सीबीडीटी और ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है.

कैसे कटेगा टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर लाभ होता है तो उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, मान लें किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये में क्रिप्टो खरीदा और उसे 12,000 रुपये में बेच दिया. इससे उसे 2,000 रुपये का फायदा हुआ. इस 2,000 रुपये पर 30 परसेंट टैक्स देना होगा जो 600 रुपये होगा. आप जब तक उस क्रिप्टो को नहीं बेचेंगे और उस पर मुनाफा नहीं कमाएंगे, तबतक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. साल भर कोई व्यक्ति कई बार क्रिप्टो की खरीद-बिक्री करता है, लेकिन अगर उसे नफा के बदले नुकसान होता है, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी.

TDS का नियम

सरकार ने टीडीएस का भी नया नियम बनाया है. क्रिप्टोकरेंसी का ट्रांजैक्शन करने पर 1 परसेंट टीडीएस काटा जाएगा. यह टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज वाले पहले ही काट लेंगे. इसका नियम है कि क्रिप्टो बेचने या खरीदने पर आपको घाटा हो या नफा, 1 परसेंट टीडीएस जरूर काटा जाएगा. मान लें आपने 40,000 रुपये में बिटकॉइन खरीदा है और उसे 40,000 रुपये में ही बेच रहे हैं. 1 परसेंट टीडीएस काटने के बाद आपके हाथ में 39,600 रुपये ही आएंगे. अगर आप इसी पैसे से इथीरियम या एनएफटी खरीद रहे हैं और बाद में उसे बिना किसी मुनाफे के बेच रहे हैं तो 1 परसेंट टीडीएस और कटेगा. आपको 39,204 रुपये ही मिलेंगे. हालांकि टीडीएस की इस कटौती को साल के अंत में इनकम टैक्स के साथ सेट-ऑफ कर सकते हैं.

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