केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक और कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) जारी करने के नए गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इन सभी गाइडलाइन्स को 1 जुलाई 2022, से लागू कर दिया जाएगा.गौरतलब है कि आरबीआई के द्वारा बनाएं गए इन नियमों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र का Nationalised बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) को मानना होगा. वहीं राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और पेमेंट बैंकों पर यह नई गाइडलाइन्स नहीं लागू होगी.
केंद्रीय बैंक ने इन नई गाइडलाइन्स (RBI New Guidelines) के जरिए ग्राहकों को राहत देने के कोशिश की है. पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब कंपनियों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड इश्यू करने के बाद मनमानी की है. अब इसे रोकने के लिए आरबीआई ने कड़े कदम उठाए हैं. कई बार ग्राहकों ने यह शिकायत करते हैं कि कंपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बंद करने में अक्सर मनमानी करते हैं. कार्ड बंद करने में देरी के कारण ग्राहकों को कई बार बड़ा जुर्माना भी देना पड़ता है. ऐसे में अब आरबीआई ग्राहक के अनुरोध पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड 7 दिनों के अंदर बंद करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा न करने पर उन्हें 500 प्रतिदिन की पेनल्टी देनी होगी.
आरबीआई (RBI) की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई कार्डधारक सभी बिल का पेमेंट कर देता है तो कंपनी या बैंक को 7 दिन के अंदर ग्राहक के अनुरोध पर कार्ड बंद करना होगा. ऐसा न करने पर 7 दिन के बाद से बैंक को प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना ग्राहक को देना होगा. इसके साथ ही बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद करने की सूचना जल्द से जल्द ग्राहक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजनी होगी.