● राज्य तथा केन्द्र शासन के मद में वृत्तिकर ● वाणिज्यिक कर, आयकर आदि के रूप में जमा कराई जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त किया जायेगा
इंदौर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में 29 मार्च को जारी आदेश में छूट प्रदान करते हुए जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत ऐसी लाभार्थी महिलाओं जिनके पास एटीएम नहीं है, उन्हें सीधे बैंक से भुगतान प्राप्त करने की छूट दी है। इसके साथ ही राज्य तथा केन्द्र शासन के मद में वृत्तिकर, वाणिज्यिक कर, आयकर आदि के रूप में जमा कराई जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार की राशि को जमा करने के लिये उनके द्वारा मना नहीं किया जायेगा। बताया गया कि राज्य शासन की जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत मॉस्क बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। उक्त मॉस्क की राशि का भुगतान उनके बचत खाते में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। अधिकांश महिलाओं के पास एटीएम नहीं होने के कारण शासन द्वारा भुगतान की गई राशि का आहरण लाभार्थी महिलाओं द्वारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बैंकों को निर्देशित किया है कि वे जीवन शक्ति योजना की लाभार्थी महिलाओं को उनकी राशि का भुगतान सीधे बैंक से करें। निर्देशित किया गया है कि कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी निर्देश और अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित किये जायें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal, Anil Bagora...✍️
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