इंदौर । जिला प्रशासन ने कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए गुरुवार शाम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिले में 28 मई तक के लिए किराना और फल-सब्जी के विक्रय पर रोक लगा दी है। हालांकि दूध की दुकानों को छूट जारी रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभी भी लोग दिन में अनावश्यक घूम रहे है और छूट का गलत फायदा उठा रहे है। इसलिए एक सप्ताह तक किराना और फल सब्जी की छूट वापस ली जा रही है। 1 जून से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद जिन इलाकों में कम संक्रमण है। उन्हें खोला जाएगा।
उल्लेखित प्रतिबंधों में पूर्व में दी गई शिथिलता को वापस लेते हुए किराना/ग्रासरी तथा फल सब्जी विक्रय में प्रतिबंध दिनांक 28.05.2021 तक के लिए लगाया जाना आदेशित किया जाता है
– जिले के समस्त एस.डी.एम. एवं स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अधिक संकमित क्षेत्रों को चिन्हित करें ताकि उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आने वाले 31 मई 2021 तक संक्रमण की दर को 5 के नीचे लाने का प्रयास किया जाना है साथ ही अपने अपने क्षेत्रों दैनंदनी रूप नजर रखते हेतु दिनांक 30-31 मई 2021 को ऐसे क्षेत्र अथवा गांव का चिन्हांकन कर लिया जाए, जिन्हें 01 जून के बाद भी कंटेनमेंट क्षेत्र के रूप में नियंत्रित करके रखना आवश्यक है।
-सम्पूर्ण इन्दौर जिले की समस्त थोक एवं खेरची निजी किराना/ग्रोसरी दुकानेदिनांक 28.05.2021 तक के लिए बंद रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एस.डी.एम. अपने राजस्वएवं पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दुकाने शतप्रतिशतबंद रहेगी। इसी प्रकार सभी नगरीय निकायों में यह दुकाने शत प्रतिशत बंद रहेगी तथा इनके संचालन में प्रतिबंध रहेगा।
अर्थात चौईथराम फल-सब्जी मंडी, निरंजनपुर फल-सब्जी मंडी एवं जिले के अन्य सभी हॉट बाजार तत्काल प्रभाव से दिनांक 28.05.2021 तक बंद रहेंगे।
इन्दौर जिले के समस्त आमजन से अनुरोध किया जाता है कि घर पर ही रहे तथा घर से बाहर न निकले। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को निर्देशित किया जाता है किदस्तावेजों का परीक्षण ठीक ढंग से करें ताकि अनावश्यक निकले हुए व्यक्तियों के विरूद्धप्रभावी कार्यवाही की जा सके। टू-व्हिलर के साथ-साथ फोर व्हिलर का भी सघनता सेपरीक्षण किया जाए।
– पूर्व में होम डिलेवरी हेतु समस्त एजेंसीओं जैसे बिग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार,आदि को अनुमति दी गई थी। केवल किराना एवं ग्रोसरी आयटम के लिए ये होमडिलेवरी विभिन्न एजेंसीस प्रातः 06.00 से सायं 05.00 बजे तक कर सकेंगे। होम डिलेवरीलोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी तथा कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
– उद्योग, गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी व्यक्ति तीन टाईम स्लॉट तथा प्रातः 08.30 से 10.00 बजेंतक, सायं 06.00 से 07.00 बजे एवं रात्रि 01.00 से 2.30 बजे तक अपने निवास से आजा सकेंगे। इसका उल्लघंन किए जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
– दूध का घर-घर वितरण अथवा डेरी से वितरण प्रातः 09.00 बजे तक एवं सायं 05.00 से 07.00 बजे तक किया जा सकेगा। दूध वितरण अगर दूध डेरी से होता है तो दूध डेरीकी शटर आधे बंद रहेगे तथा दूध बाहर रखकर सोशल डिस्टेसिंग अथवा गोला बनाकर दूध वितरण किया जा सकेगा। प्रातः 09.00 बजें उपरांत दूध वितरण पर सख्ती से पाबंदी रहेगी।