इंदौर :
कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग व रावजी बाजार थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस आयुक्त इंदौर मकरंद देउस्कर को भी आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की थी। पुलिस द्वारा कोई संज्ञान न लेने पर उनकी ओर से फौजदारी परिवाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण को शपथ पत्र में जानबूझकर छिपाया है, नामांकन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में उक्त जानकारी छिपाना आपराधिक कृत्य है।
शिकायत किए जाने के उपरांत भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बडक़ुल, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर एवं रावजी बाजार थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर के कृत्य धारा 420,191,193,218, 34 भादवि के अन्तर्गत दंडनीय होने से उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु परिवाद अपने अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 तक पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने संबंधी आदेश दिए हैं।