इंदौर :
नगर निगम इंदौर द्वारा 9 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) और जल कर अधिभार (सरचार्ज में शत प्रतिशत तक छूट देगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पालीवाल वाणी को बताया कि 9 सितंबर 2023 शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न शर्ताें पर छूट दी जाएगी.
राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट उपरांत राशि का दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी. इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा. महापौर और निगमायुक्त ने संपत्ति कर दाताओं और जलकर दाताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर संपत्ति कर व जलकर जमा कराएं और अधिभार में छूट का लाभ लें.
निगमायुक्त ने निगम के सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर आने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करने के साथ ही शहर में संपत्तिकर व जलकर में दी जा रही छूट के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्रचार करने के निर्देश दिए.