इन्दौर : केवल अपनी सनद के वैरीफिकेशन/सत्यापन के लिए वैरीफिकेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म भरने वाले वकीलों को ही मिलेगा मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर और मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ.
इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने पालीवाल वाणी को बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर की प्रशासनिक समिति (बार कौंसिल ऑफ इण्डिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस प्रैक्टिस वैरीफिकेशन नियम 2015 के अन्तर्गत समिति) की बैठक दिनांक 17/06/2023 को संपन्न हुई थी। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वैरीफिकेशन नियम 2015 के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2011 के पूर्व नामांकित अधिवक्ताओं को वेरिफिकेशन फार्म एवं 1 अप्रैल 2011 के बाद नामांकित अधिवक्ताओं को डिक्लेरेशन फार्म अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है।
जिन अधिवक्ताओं ने वैरीफिकेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म नहीं भरा है, उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ,जबलपुर ने मध्यप्रदेश के सभी अभिभाषक संघों के पदाधिकारियों से अधिसूचना क्रमांक 20/2023 दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे अपने संघ के सदस्यों के वैरीफिकेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म 30/09/2023 तक भरवाकर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के कार्यालय को सूचित करें।
गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने सभी अभिभाषकों से अनुरोध किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने 2015 से लेकर आज दिनांक तक अपने वैरीफिकेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म नहीं भरे हैं।वे शीघ्र- अतिशीघ्र फार्म भरकर अभिभाषक संघ के कार्यालय में भरे हुए फार्म की फोटो कॉपी जमा करवा दें।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के हजारों सदस्य अधिवक्ताओं ने अभी तक अपनी सनद का वैरीफिकेशन नहीं करवाया है। परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार परिषद की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब केवल वैरीफिकेशन करवाने वाले अधिवक्ताओं को ही मिलेगा। गौरतलब है कि जिन अधिवक्ताओं ने पहले ही वैरीफिकेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म भर दिया है उन्हें अभी फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है।