इंदौर.
इंदौर कमिश्ररेट में अपराधों की रोकथाम एवं उनमें आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष सिंह द्वारा दिये गए है. उक्त निर्देश के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 इंदौर श्री ऋषिकेश मीना द्वारा अति. पुलिस उपायुक्त जोन-4 इंदौर श्री आनंद यादव एवं सहायक पुलिस आयुक्त सराफा इंदौर श्री हेमन्त चौहान के मार्गदर्शन कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना सराफा की टीम द्वारा चाकू से जानलेवा हमले की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियो को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है.
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.2.2025 को करीब शाम 18.00 बजे राजवाडा सिटी बस स्टाप पर सिटी बस क्रमांक एमपी09-डीपी5029 का ड्राईवर व सिटी बसों के सुपरवाईजर धीरज पिता ओमप्रकाश दुबे राजवाडा पर थे, तभी दो व्यक्ति मो.सा. से आये और ड्राईवर से कहने लगे सिटी बस हटा यहां मो.सा. खडी होगी. नहीं हटाने पर ड्राईवर के साथ गाली गलोच कर बदसलूकी करने लगे और सुपरवाईजर के समझाने पर उक्त बदमाशों ने चाकू से सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला किया और भीड भाड देख दोनो आरोपी वहां से मो.सा. से फरार हो गये.
सुपरवाईजर की रिपोर्ट पर से थाना सराफा में अप.क्र. 10/2025 धारा 109,296,351 (3) 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया. उपरोक्त प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा थाना प्रभारी सराफा निरी. सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में चार अलग अलग टीमें बनाई गई.
जिन्होने अज्ञात आरोपियो के आने और जाने वाले रास्तों का रुट तय करने के लिए सैकडो सीसीटीव्ही फुटेज खंगालकर फार्वर्ड और बैंक रुट ट्रेकिंग की गई एवं सीसीटीव्ही में आये हुलिया और कद काठी में आये आरोपियो के फुटेज मुखविरो को दिखाकर पतारसी हेतु लगाया गया था. इसके चलते आज दिनांक को प्रातः मुखविर सूचना प्राप्त होने पर टीम को उज्जैन इंदौर रोड पर रवाना किया गया. जहां आरोपियो कि लोकेशन उज्जैन रोड पर मोनीबाबा आश्रम के पास मिलने पर टीम वहां रवाना हुई पुलिस टीम को देखकर दोनो आरोपी वहां से भागे जिन्हे आगे घेराबंदी कर पकडा.
नाम पता पूछने पर अपना नाम रमन बिची भाट उम्र 22 साल नि. आलापुरा भाट मोहल्ला, थाना रावजी बाजार एवं कार्तिक सोलंकी उम्र 24 साल नि. मोतीतबेला थाना रावजी बाजार का होना. बताया जिनसे सदर अपराध में पूछताछ की गई, जिसमे उक्त जुर्म स्वीकार किया.
पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे से घटना में प्रयुक्त चाकू व घटना मे प्रयुक्त वाहन होण्डा साईन मो.सा. व पहने हुए कपडे जप्त किए गये है. प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं.
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सराफा निरी, सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उनि. चैनसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सुभाष, मनोहर, राकेश, आरक्षक, रोहित, सचिन, केतन, मोहित, बलवंत, अनुराग की महत्वपूर्ण भूमिका रही.