नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET PG 2023 प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग (request for adjournment) वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं (petitioners) ने 5 मार्च 2023 को होने वाली नीट पीजी 2023 को बाद की तारीख तक स्थगित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय (sufficient time) नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर नीट पीजी (NEET PG) पांच मार्च को आयोजित की जाती है, तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट-ऑफ तारीख है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आमतौर पर इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दूसरी विंडो के दौरान केवल 6,000 छात्रों ने आवेदन किया और बाकी 2.03 लाख आवेदकों ने पहली विंडो में फॉर्म जमा किए। स्थगन की मांग कुछ ही उम्मीदवार कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को NEET PG 2023 स्थगन याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि 2.09 लाख छात्रों ने नीट पीजी के लिए पंजीकरण कराया है और यदि परीक्षा स्थगित की जाती है, तो निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित करने की तारीख उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक कई परीक्षाएं निर्धारित रहती हैं।