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न्यूनतम मजदुरी के मामले में केंद्र ने भोपाल को बी श्रेणी में रखा-वेतन बढ़ जाएगा

दिल्ली Published by: Ayush Paliwal Updated Wed, 26 Feb 2020 05:57 PM
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नई दिल्ली। प्रशासनिक सूत्रों से पालीवाल वाणी को मिली जानकारी के अनुसार अब केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2016 से न्यूनतम वेतन दर बढ़ाने के संकेत से दैनिक वेतन भोगी एवं मजदुरों को केंद्र सरकार द्वारा अपने शहरी नियोजनों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन शहर को बी श्रेणी क्षेत्र में रखा गया है। इन शहरों में केंद्र ने न्यूनतम मजदुरी की आधारभूत दर 437 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की है। वही मुबंई, नवी मुबंई, पूणे और नागपूर शहरों को इस मामले में ए श्रेणी क्षैत्र रखा गया हैं। यह दर आगामी एक नवंबर के बाद प्रभावशील हो जाएगी।

अन्य शहरों के क्षैत्र में न्यूनतम वेतन ए श्रेणी

अन्य शहरों के क्षैत्र में न्यूनतम वेतन ए श्रेणी में जिसकी न्यूनतम मजदुरी की आधारभूत दर 523 रूपए प्रतिदिन तय की गई है। ए श्रेणी के लिए अकुशल श्रमिक हेतु 333, रूपए, अद्र्वकुशल श्रमिक हेतु 364 रूपए, कुशल हेतु 395 रूपए, उच्च श्रेणी कुशल हतु 448 रूपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदुरी निर्धारित की गई है। यह दर आगामी एक नवंबर के बाद प्रभावशील हो जाएगी।

मध्यप्रदेश के क्षैत्र में न्यूनतम वेतन बी श्रेणी

इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन शहर को बी श्रेणी क्षेत्र में रखा गया है। इन शहरों में केंद्र ने न्यूनतम मजदुरी की आधारभूत दर 437 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की है। बी श्रेणी के लिए अकुशल श्रमिक हेतु 303, रूपए, अद्र्वकुशल श्रमिक हेतु 335 रूपए, कुशल हेतु 365 रूपए, उच्च श्रेणी कुशल हतु 407 रूपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदुरी निर्धारित की गई है।

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